सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक व्यवस्था


शिकायत निवारण प्रणाली का उद्देश्य अधिकारी प्रशिक्षुओं, छात्रों, कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और जनता की शिकायतों का निवारण करना है, जो आम नागरिक / ग्राहक के चार्टर पत्र में दी गई सेवाओं के लिए सामान्य रूप से दिखाई देने वाली सेवाओं में दिखाई देते हैं। उप निदेशक (प्रवेश) नामित शिकायत निवारण अधिकारी (सकल) है। ग्रॉस का नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी नीचे दिए गए हैं। शिकायत निवारण का तंत्र निम्नानुसार दिया गया है:

  • शिकायतकर्ता से MANAGE द्वारा प्राप्त शिकायत को ई-मेल या पोस्ट या टेलीफोन या एसएमएस के माध्यम से दो दिनों के भीतर स्वीकार किया जाता है।
  • शिकायत के निवारण के लिए 15 दिनों की समयावधि निर्धारित की गई है। यदि किसी शिकायत का निवारण करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो शिकायतकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए। एक बार शिकायत पर कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाता है, तो शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा।
  • सकल को प्राप्त, निवारण और लंबित शिकायतों की संख्या के बारे में महानिदेशक को एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
  • यदि शिकायतकर्ता को लगता है कि शिकायत का निवारण नहीं हुआ है या वह उत्तर / कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता महानिदेशक के समक्ष अपील दायर कर सकता है।


शिकायत निवारण अधिकारी

श्री श्रीधर खिस्‍ते
उप निदेशक (प्र.) एवं शिकायत निवारण अधिकारी

D-2, MANAGE क्वार्टर
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
रेजेन्द्रनगर, हैदराबाद -500030, तेलंगाना, भारत
Ph: 040-24016993, 9640977738
ई-मेल: sr_khiste[at]manage[dot]gov[dot]in